पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की को विवाह योग्य माना है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम धर्म के मुताबिक, विवाह की आयु 15 वर्ष है, इस उम्र में लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। 17 वर्षीय मुस्लिम लड़की शादी के योग्य- HC देश …
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