
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज सख्त फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आज 6 अप्रैल के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में आज 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने के दौरान डीडीएमए ने कई तरह की छूट का भी ऐलान किया है, खासकर नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रेन और हवाई यात्रियों के साथ अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को भी छूट मिली हुई है।
नाइट कर्फ्यू द्वारा मूवमेंट पर रोक लगाने की कोशिश
ध्यान रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 अप्रैल को ही कहा था कि दिल्ली कोरोना संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही है पर लॉकडाउन लगाने का अभी कोई विचार नहीं है। मुख्यममंत्री केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बार-बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है, ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस
– नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।
– जो लोग कोरना वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा।
– राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
– आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।
– वैलिड टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
– गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
– जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी।