दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए दिल्ली में जब्त हुई गाड़ियों का पार्किंग व कस्टडी चार्ज माफ कर दिया है।
जब्त गाड़ियों का पार्किंग-कस्टडी चार्ज माफ
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए दिल्ली में जब्त हुई गाड़ियों का पार्किंग व कस्टडी चार्ज माफ कर दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि जो गाड़ियां विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के कारण जब्त हुए थे, उनका पार्किंग/कस्टोडियल शुल्क दिल्ली सरकार ने माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर गाड़ी मालिकों को यह बड़ी राहत दी गई है, यह छूट 30 सितंबर तक रहेगी।
लोगों की समस्या के चलते यह फैसला
गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आम आदमी की समस्या को देखते हुए यह फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने जो गाड़ियां जब्त की हैं, उनके लिए गाड़ी मालिकों से हजारों रुपए पार्किंग व कस्टडी चार्ज वसूला जाता है। दरअसल, दिल्ली में नए पार्किंग रूल्स लागू होने के बाद अगर कोई 24 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी को नहीं छुड़ाता है तो फिर भारी चार्ज लगाया जाता है।
जुर्माना 20-50 हजार रुपए तक पहुंचा
ध्यान रहे कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन और उसके बाद भी काफी समय तक लोग अपनी जब्त गाड़ी को नहीं छुड़ा पाए और यह चार्ज बढ़कर 20 से 50 हजार तक भी पहुंच गया। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के अध्यक्ष सुरिंदर पाल सिंह और महासचिव श्यामलाल गोला का कहना है कि दिल्ली सरकार ने गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार को यह फैसला 30 सितंबर के बाद भी जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते ट्रांसपोर्टर्स का कामकाज दो साल पीछे चला गया है। जब्त की गई गाड़ियों में बस मालिक, ऑटो, ग्रामीण सेवा चालकों के लिए हजारों रुपए का चार्ज देना संभव नहीं है और ऐसे में सरकार ने यह शुल्क माफ करके राहत दी है।
गाड़ियों का रिन्युअल 30 सितंबर तक
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा है कि 9 जून, 2020 को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध करार दे दिया गया था। अब गाड़ियों के मालिक कागजात का रिन्युअल 30 सितंबर तक करा सकेंगे। इससे पहले 30 मार्च, 2020 को यह आदेश दिया गया था कि कोरोना संकट के चलते फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी या 30 जून तक खत्म हो जाएगी, उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था, फिर 30 सितंबर कर दिया गया है।