Discount on Liquor Price in Delhi: दिल्ली में शराब की कीमतों में छूट का दौर फिर शुरू…जानिए इस बार कितना मिल रहा है डिस्काउंट

देश की राजधानी दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर बंपर छूट मिलनी शुरू हो गई है। इस संबंध में दिल्ली आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली आबकारी विभाग के आदेश के तहत दुकानदार अब एमआरपी पर 25 फीसदी तक ही छूट दे सकेंगे।

शराब की कीमतों में फिर बंपर छूट का दौर शुरू
दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर बंपर छूट का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल, आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 फीसदी तक की छूट देने की अनुमति दी है। इस आदेश के बाद शराब की दुकानों पर डिस्काउंट और ऑफर का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के आदेश के तहत दुकानदार अब एमआरपी पर 25 फीसदी तक डिस्काउंट दे सकेंगे, इससे पहले फरवरी 2022 में दिल्ली सरकार ने कोविड से संबंधित दिशा-निर्देशों और अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं के उल्लंघन के मद्देनजर शराब की दुकानों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं पर रोक लगा दी थी।

एमआरपी पर अधिकतम 25 फीसदी तक छूट
दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2022 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (एनसीटी) के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के तहत शराब की बिक्री पर एमआरपी के 25 फीसदी तक छूट या छूट की अनुमति नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दी जाएगी। दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिया है कि लाइसेंसधारी विक्रेता दिल्ली में शराब की बिक्री पर एमआरपी के अधिकतम 25 फीसदी तक छूट या रियायतें दे सकते हैं।

नियम व शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
लाइसेंसधारी विक्रेता लाइसेंस के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करेंगे और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि समग्र जनहित में दिल्ली सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। दिल्ली सरकार किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगी और दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देना दिल्ली सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा दी गई अनियमित छूट के कारण बाजार की विकृति के मद्देनजर आबकारी विभाग ने 28 फरवरी 2022 को दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट और रियायतें बंद कर दी थीं।

दिल्ली सरकार ने पहले वापस लिया था आदेश
शराब की दुकानों पर छूट देने और ‘एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ’ जैसे प्रस्तावों के साथ, फरवरी 2022 में दिल्ली के कई हिस्सों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाए जाने के साथ कुछ कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी सामने आए थे। शराब की दुकानों पर विभिन्न ब्रांडों की शराब की कीमतों में 40 फीसदी तक की कमी के परिणामस्वरूप काफी लोगों ने मार्च 2022 में चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद योजनाओं को वापस लेने के डर से बड़ी मात्रा मंच शराब की खरीद और जमाखोरी शुरू कर दी थी, इसके बाद आबकारी विभाग ने कानून-व्यवस्था की समस्या और स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए लाइसेंसधारियों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं को वापस ले लिया था। इस आदेश के खिलाफ कुछ लाइसेंसधारी विक्रेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आबकारी विभाग ने छूट वापस लेने के कदम का बचाव करते हुए कहा था कि खुदरा विक्रेताओं द्वारा छूट की अनुमति देने के पीछे दिल्ली सरकार की मंशा उपभोक्ता की पसंद और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बाजार की ताकतों द्वारा मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना था।

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