
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका आज सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। दरअसल, सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अभी वह दिल्ली के तिहार जेल में हैं।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सत्येन्द्र जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का यह सही चरण नहीं है, धनशोधन के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच लगातार जारी है, अभी भी ईडी की छापेमारी चल रही है। अदालत ने कहा कि इसलिए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की जाती है। ध्यान रहे कि सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके पास मौजूद सभी विभाग दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए गए थे।
ईडी ने जब्त की थी 4.81 करोड़ की अचल संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले सत्येंद्र जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की थी। इसके साथ ही जांच एजेंसी ईडी ने राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, योगेश कुमार जैन और सिद्धार्थ जैन तथा अंकुश जैन के ससुर एवं प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाने वाले लाला शेर सिंह, जीवन विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन जीएस मथारू और जीवन विज्ञान ट्रस्ट के लाला शेर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे।
इस मामले में किया गया था जैन को गिरफ्तार
इससे पहले अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 14 जून 2022 को अपना आदेश 18 जून 2022 तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन जैन को धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश (पीसी ऐक्ट) गीतांजलि गोयल ने 13 जून 2022 को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दलीलें सुनने के बाद सत्येंद्र जैन जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।