दिल्ली हाई कोर्ट ने किए अपने पुराने सर्कुलर में बदलाव, हाइब्रिड हियरिंग को दी मंजूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 22 जनवरी को अपने पुराने सर्कुलर में बदलाव किया है। वकीलों की तरफ से काफी लंबे समय से मांग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने हाइब्रिड हियरिंग को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है।

हाइब्रिड हियरिंग को मिली मंजूरी
वैश्विक महामारी कोरोना के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने पुराने सर्कुलर में बदलाव करते हुए हाइब्रिड हियरिंग यानि वर्चुअल हियरिंग और फिजिकल हियरिंग को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। नए सर्कुलर के तहत अब दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को यह सुविधा दी है कि वह किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान वर्चुअल हियरिंग और फिजिकल हियरिंग दोनों से पेश हो सकते हैं।

11 बेंच में हुई थी फिजिकल हियरिंग की शुरुआत
ध्यान रहे कि वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक, किसी भी मामले की सुनवाई या तो दोनों पक्षों की तरफ से फिजिकल हियरिंग के माध्यम से ही हो रही थी या फिर दोनों ही पक्षों को वर्चुअल माध्यम देने का विकल्प था, लेकिन अब किसी भी मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में एक पक्ष के वकील फिजिकल हियरिंग और दूसरे पक्ष के वकील वर्चुअल हियरिंग का विकल्प चुन सकते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की 11 बेंच में फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई मामलों की सुनवाई सिर्फ इसीलिए टल गई कि दूसरे पक्ष के वकील कोर्ट रूम में सुनवाई के लिए पेश नहीं हो पाए।

हाइब्रिड हियरिंग से ज्यादा सुनवाई होगी
दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हाइब्रिड हियरिंग का विकल्प देने का मकसद ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई और निपटारा जल्द से जल्द करने का है। ध्यान रहे कि हाल ही में कुछ वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी कि फिजिकल हियरिंग का ही विकल्प मिलने का कारण वकीलों में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने सर्कुलर में बदलाव करते हुए हाइब्रिड हियरिंग को मंजूरी दी है।

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