देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपए जुर्माना के साथ 6 महीने कैद की सजा हो सकती है।
पटाखे जलाने और खरीदने पर जुर्माना व कैद
दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार सतर्क है। अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखे जलाने और खरीदने को लेकर एक नए नियम की जानकारी दी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों को 3 साल कैद और 5000 रुपए तक जुर्माने देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 टीमों का गठन किया गया है।
निर्माण, भंडारण व बिक्री पर हो सकती है सजा
दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध इसलिए किया है कि ताकि त्योहार और सर्दियों के मौसम में वायु की गुणवत्ता खराब न हो। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कुल 408 टीमों को गठन किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है। राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।