Batla House Encounter Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई

बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को दोषी करार दिया था।

आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज 15 मार्च को दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जस्टिस संदीप यादव ने यह सजा सुनाई है। ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है। इससे पहले आतंकी आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया था।

आरिज ने की थी मोहन चंद शर्मा की हत्या
साकेत कोर्ट ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को 8 मार्च, 2021 को दोषी ठहराया था, अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की। आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, आरिज खान को 14 फरवरी, 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।

साल 2008 में हुआ था बटला हाउस मुठभेड़
गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में जुलाई, 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध शहजाद अहमद की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।

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