दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हुक्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। केजरीवाल सरकार ने 3 अगस्त को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
केजरीवाल सरकार ने हुक्के पर प्रतिबंध लगाया
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हुक्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। केजरीवाल सरकार ने 3 अगस्त को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हुक्के पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका को मुख्य वजह बताया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधी रिस्क फैक्टर को लेकर डब्ल्यूएचओ यानि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सूचना जारी कर कहा गया है कि कुछ स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं।
धूम्रपान करने से संक्रमण की आशंका ज्यादा
डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि धूम्रपान करते समय उंगलियां, होंठों के संपर्क में आती हैं, इसकी वजह से धूम्रपान करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है। धूम्रपान करने वाले पहले से फेफड़े संबंधी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में अधिक गंभीर साबित हो सकता है, धूम्रपान से जुड़े वाटर पाइप में सामान्य रूप से माउथ पीस या नली का इस्तेमाल होता है और इसे एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, यह कोरोनो संक्रमण का कारण बन सकता है।
महामारी एक्ट के तहत हुक्के पर प्रतिबंधित
दिल्ली सरकार के मुताबिक, शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ाने वाली स्थिति या ऑक्सीजन के इस्तेमाल की शारीरिक क्षमता घटाने वाली स्थिति मरीज को खतरे में डाल सकती है, इन सब को देखते हुए ही महामारी एक्ट के तहत हर तरह के हुक्के को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है, इसमें होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब और डिस्को समेत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू वाला हुक्का, हर्बल हुक्का, वॉटर पाइप और अन्य सभी तरह के हुक्के के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।