दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां 1 जनवरी 2022 से होंगी बंद…जानिए पूरा मामला

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों तथा 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके।

1 जनवरी 2022 से होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल
1 जनवरी 2022 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा। वाहन मालिक दूसरे राज्यों में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण (NOC) जारी किए जाएंगे, ताकि दूसरी जगह वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। ध्यान रहे कि एनजीटी के आदेशों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है।

वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकेगा
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करवाकर चलाया जा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी, ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सके उन्हें स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार स्क्रेप कराना होगा। इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑथराइज्ड स्क्रेपर की लिस्ट बनाई है जहां गाड़ियों को स्क्रेप कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रेपर की लिस्ट www.http://transport.delhi.gov.in पर जारी की है जहां डिटेल सूची देखा जा सकता है। जो वाहन मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी गाड़ियों को जब्द किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस ममले में आदेश जारी किया था
ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था, इसमें साफ कहा गया है कि निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा, इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा, जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करेंगी उन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी, अनफिट गाड़ियों को स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार भी कर चुका है जुर्माना लगाने का ऐलान
इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग भी 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान कर च%A

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