सहारा इंडिया ग्रुप में लोगों का करोड़ों रुपए फंसा है, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया से कहा है कि लोगों का पैसा कब और कैसे लौटाएंगे इसका स्पष्ट जवाब आप 27 अप्रैल 2022 तक दीजिए।
हाई कोर्ट ने सहारा से 27 अप्रैल तक मांगा स्पष्ट जवाब
सहारा इंडिया (Sahara India Pariwar) ग्रुप में विभिन्न स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हैं, पैसा कब और कैसे मिले इसको लेकर इसमें निवेश करने वाले लोग कई सालों से परेशान हैं। इस मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और पटना हाई कोर्ट सख्त है, ऐसे में सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने कंपनी से 27 अप्रैल 2022 तक स्पष्ट जवाब मांगा है, इसके बाद उस दिन पटना हाई कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा।
2000 से ज्यादा दायर हैं हस्तक्षेप याचिकाएं
पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सीधे तौर पर कहा कि 27 अप्रैल 2022 तक कंपनी यह बताए कि जनता का पैसा कब तक लौटाया जाएगा, जो कंपनी के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किया गया है। पटना हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि अदालत में 2000 से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हैं। सहारा की कई स्कीमों की अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैं, इस पूरे मामले में अब पटना हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 तक का समय दिया है।
राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश
ध्यान रहे कि पिछली सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, ईओयू और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था, हाई कोर्ट ने इनसे यह जानना चाहा था कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में अपना पैसा जमा किया है, उसे उन्हें लौटाने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाने का भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था।