UP: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक लगाने से इनकार

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे के लिए दिए गए आदेश के बाद मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक लगाने से इनकार
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामला आज 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे। दरअसल, अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है, इसके साथ ही हुजेफा अहमदी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करेगी
अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए, कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है, बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया था अपना फैसला
अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी गई है। ध्यान रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उसने वाराणसी के विश्वनाथ महादेव मंदिर में देवताओं की पूजा में हस्तक्षेप को रोक दिया था।

इस मामले में वाराणसी कोर्ट ने कल फैसला सुनाया
ध्यान रहे कि कल यानि 12 मई 2022 को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है, यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा, साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई 2022 से पहले कराने का आदेश दिया है, कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

वादी पक्ष के वकील ने दी थी ये जानकारी
वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। वादी पक्ष के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए गए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए, जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल, अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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