कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है।
अनलॉक-5 की शुरुआत 1 अक्टूबर से
अनलॉक-5 की शुरुआत कल यानि 1 अक्टूबर से होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के तहत सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है, इसके लिए अलग से केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है।
स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला 15 अक्टूबर के बाद
केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी शिक्षण संस्थाओं को खोलने को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकेंगी, इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।
ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को ज्यादा तरजीह
पढ़ाई-लिखाई के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अभी भी ज्यादा तरजीह दी जाएगी। छात्रों को शारीरिक रूप से मौजूद होकर पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित किया जाएगा। अनलॉक-5 के तहत अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी, सिर्फ उन्हीं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को इजाजत होगी, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत होगी।
अब 100 से ज्यादा लोग जमा हो सकेंगे
अनलॉक-5 के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों के लिए 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोग जमा हो सकेंगे लेकिन इसके लिए कुछ शर्त होगी, जो हैं- एक बंद स्थान में हॉल की क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, यहां पर अधिकत्तम 200 लोग जमा हो सकेंगे, ऐसे स्थानों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर और हैंड वाश का इंतजाम जरूरी शर्त होगी। ध्यान रहे कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों के लिए 100 लोगों को जमा होने की इजाजत दी थी।