
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 17 मई तक 54 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी पर अंकुश पाने के लिए जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन के आधार पर शराब की दुकानें बंद करने का हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से 17 मई तक 54 दिनों के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड-19 महामारी पर अंकुश पाने के लिए जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन के आधार पर शराब की दुकानें बंद करने का तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु में एक बार फिर से शराब की दुकानें खुल सकती हैं।
तमिलनाडु में एक बार फिर से शराब की दुकानें खुलेंगी
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल तथा जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने सरकारी फर्म तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की अपील पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट के 8 मई, 2020 के आदेश पर रोक लगाई दी है। गौरतलब है कि 8 मई को मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विनीत कोठारी तथा जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण की बेंच ने शराब की दुकान पर भारी भीड़ की स्थ्ति पर ध्यान देते हुए तमिलनाडु में लॉकडाउन खत्म होने तक शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया
तमिलनाडु सरकार की ओर से वकील योगेश कन्ना ने बताया कि इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में शराब की दुकानें बंद करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे रखी थी।