नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी की वैधता पर अदालत ने सुनाया फैसला

तृणमूल कांग्रेस की सांसद व चर्चित फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां और फैशन व्यवसायी व युवा उद्यमी निखिल जैन की शादी की वैधता को लेकर कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।

नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी वैध नहीं
अभिनेत्री नुसरत जहां और व्यवसायी निखिल जैन की शादी की वैधता को लेकर कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने आज 17 नवंबर को फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। कोर्ट में निखिल जैन ने दावा किया था कि दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे, वहीं नुसरत ने दावा किया था कि साल 2019 में तुर्की में की गई उनकी शादी गैरकानूनी है, विशेष विवाह अधिनियम का पालन नहीं किया गया था।

निखिल से उनकी शादी भारत में वैध नहीं- नुसरत
ध्यान रहे कि जून 2021 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने दावा किया था कि निखिल जैन से उनकी शादी भारत में वैध नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके बीच महज एक लिव-इन रिलेशनशिप थी और उनका अलगाव बहुत पहले हो गया था। नुसरत जहां ने साल 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी, कोलकाता में एक रिसेप्शन भी आयोजित किया गया था।

नुसरत ने अगस्त 2021 में बेटे को जन्म दिया था
नुसरत जहां ने कहा था कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में यह भारत में वैध नहीं है, इस तरह तलाक का सवाल ही नहीं उठता है। नुसरत जहां ने अगस्त 2021 में बेटे को जन्म दिया था, उन्होंने अपने बेटे का नाम यिशान जे. दासगुप्ता रखा है। दरअसल नुसरत जहां अभी बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं।

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