पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत आज जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल भूमि मामले में संजय राउत को मिली जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। हालांकि, हाई कोर्ट ने संजय राउत और प्रवीण राउत की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
राउत आज देर शाम जेल से बाहर आए
शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत को आज 9 नवंबर 2022 को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दरअसल, संजय राउत पात्रा चॉल भूमि घोटाले के आरोप में लंबे समय से जेल में बंद थे, रिहाई के आदेश मिलने के बाद संजय राउत आज देर शाम जेल से बाहर आ गए।
जमानत पर की गई रोक लगाने की मांग
संजय राउत को जमानत मिलते ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जमानत आदेश के अमल पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की, जिससे ईडी मुंबई की पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सके। इस मामले में पीएमएलए कोर्ट आज दोपहर 3 बजे अपना आदेश सुनाया और फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत को मिली जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी, हालांकि हाई कोर्ट ने संजय राउत और प्रवीण राउत की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
राउत 1 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
ध्यान रहे कि संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 अगस्त 2022 को मुंबई में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच उपनगरीय गोरेगांव में चॉल या घरों के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से संयज राउत की पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।