बॉम्बे हाई कोर्ट से आज एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता को बड़ा झटका लगा है। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट से ज्ञानदेव वानखेड़े को बड़ा झटका
समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को आज 22 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी के नेता नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। ज्ञानदेव वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि डिफिडेंट (नवाब मालिक) को राइट टू स्पीच का अधिकार है।
नवाब मालिक पोस्ट कर सकते हैं- बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी अधिकारी के बारे में बयान देने से पहले हर पहलू की जांच/वेरिफिकेशन की जानी चाहिए, जो आरोप नवाब मालिक द्वारा लगाए गए है, वो पूरी तरह से गलत हैं, ये कहना इस स्टेज पर सही नहीं होगा, नवाब मालिक पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वेरिफिकेशन/वेरीफाई के बाद ही कुछ भी पोस्ट करें।
अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी- नवाब मलिक
इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2021 को की जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद नवाब मलिक ने ट्विट कर खुशी जताते हुए लिखा कि ‘सत्यमेव जयते, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।’ ध्यान रहे कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर वसूली, जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ी समेत कई आरोप लगाए हैं, हालांकि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने कई मौकों पर इन आरोपों को खारिज किया है।