पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मुश्किलों में फंस गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने आदेश दिया है, यह मामला 4 साल वर्ष पुराना है। शाहनवाज हुसैन पर आरोप है कि दिल्ली के एक फार्म हाउस में उन्होंने महिला से दुष्कर्म किया।
शाहनवाज के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई है, पहले मंत्री पद गया, फिर भाजपा ने किनारे किया और अब दिल्ली कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म मामले में इन पर एफआईआर करो। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म का केस तत्काल दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। दरअसल, साल 2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ दिल्ली के छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया था, इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट की लताड़
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का संवेदनहीन रवैया समझ से बाहर है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस की दलील थी कि निचली अदालत में उसकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। ध्यान रहे कि दिल्ली पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।
दिल्ली की महिला ने लगाया था आरोप
ध्यान रहे कि शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, महिला ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर फार्म हाउस में शाहनवाज हुसैन ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बताया जाता है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।