
पटना सिविल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पटना सिविल कोर्ट ने एक मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी की सजा तथा एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्रिंसिपल अरविंद कुमार को मिली फांसी की सजा
बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में पटना सिविल कोर्ट ने स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार और अभिषेक कुमार को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 15 फरवरी को दोषी अरविंद कुमार को फांसी की सजा, जबकि बलात्कार में मदद करने के दोषी स्कूल के क्लर्क अभिषेक कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। अदालत ने प्रिंसिपल अरविंद कुमार पर 1 लाख रुपए और क्लर्क अभिषेक कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अरविंद कुमार ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की छात्रा से बलात्कार किया था, इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची गर्भवती हो गई थी।
रेप की यह घटना सितंबर, 2018 में सामने आई थी
ध्यान रहे कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में मौजूद न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ रेप की यह शर्मनाक घटना सितंबर, 2018 में सामने आई थी, इस घटना का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई और उसके माता-पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, तब जानकारी मिली थी। इस मामले में सबसे अहम सबूत एफएसएल का रिपोर्ट है। पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का गर्भपात हुआ था, गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल के प्रिंसिपल अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे।
5वीं क्लास में पढ़ती थी पीड़ित बच्ची
इस घटना का खुलासा होने के बाद न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्ची के मुताबिक, स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में बलात्कार किया था, मामले का खुलासा होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार और क्लर्क अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था।