Patna Gandhi Maidan Blast: PM मोदी की रैली में बम फोड़ने वाले 4 आतंकियों को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा

8 साल पहले पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 9 दोषियों को सजा का आज ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

27 अक्टूबर 2013 को हुए थे सिलसिलेवार बम धमाके
बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, इस मामले में आज 1 नवंबर को को एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने 4 आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अन्य 2 आतंकियों को 10 साल की कैद की सजा दी है तथा 1 आतंकी को 7 साल की सजा सुनाई है।

9 आतंकियों को दोषी करार दिया गया
सभी 9 आतंकियों को आज पटना के बेउर जेल से एनआईए की कोर्ट में सुबह पहुंचाया गया था, इसके पहले बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया था। इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है। साल 2013 को किए गए इस बम ब्लास्ट मामले में 8 साल बाद 27 अक्टूबर के दिन ही पटना के विशेष एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को दोषी करार दिया जिसको आज 1 नवंबर को सजा सुनाई गई है।

सिलसिलेवार बम विस्फोट में 10 लोगों की हुई थी मौत
9 दोषियों में इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्र कैद की सजा तो अहमद और फिरोज को 10-10 साल की सजा सुनाई गई, इफ्तिखार को 7 साल की सजा मिली है। ध्यान रहे कि हुंकार रैली के दौरान पटना गांधी मैदान व पटना रेलवे जंक्शन पर सिलसिलेवार बम विस्फोट किया गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और सैंकड़ों लोग घायल हो गए थे।

इस ब्लास्ट कांड में कुल 11 आरोपित बनाए गए थे
पटना में हुए बम ब्लास्ट का केस पटना गांधी मैदान व पटना रेल थाने में दर्ज किया गया था, बाद में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था, इस ब्लास्ट कांड में कुल 11 आरोपित बनाए गए थे, 1 आरोपित नाबालिग होने की वजह से अलग से उसके मामले में सुनवाई की गई। एनआईए ने 10 अभियुक्तों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया था, सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल में कैद किया गया था। पिछले दिनों 27 अक्टूबर 2021 को एनआईए कोर्ट में सुनवाई की गई थी, जिसमें 1 आरोपी फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि बांकी 9 आरोपितों को दोषी पाया गया था।

दोषी पाए गए 9 आतंकियों में 6 आतंकी रांची के हैं
पटना बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए गए 9 आतंकियों में रांची के 6, यूपी (मिर्जापुर) के 1 और रायपुर के 2 हैं। रांची के इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ करिया उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, फिरोज आलम उर्फ फिरोज असलम और मोजिबुल्लाह अंसारी के अलावा रायपुर के उमर सिद्दीकी, अजहरूद्दीन और यूपी (मिर्जापुर) के अहमद हुसैन को सजा सुनाई गई है।

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