पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आज मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद को 31 साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद पर अदालत ने 3.4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
आतंकी हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा
आतंकी हाफिज सईद को आज 8 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही हाफिज सईद पर कोर्ट ने 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। ध्यान रहे कि जमात उद दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है, वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे।
हाफिज को जुलाई 2019 में किया गया था गिरफ्तार
हाफिज सईद को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने जुलाई 2019 में उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था। हाफिज सईद पर यह फैसला पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट के बीच आया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली भंग करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत ठहरा दिया था, जिसके बाद असेंबली फिर से बहाल हुई, अब 9 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है।