लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, एक हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। लखीमपुर हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दिया है और साथ ही उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करने का फरमान जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते ये फैसला सुनाया है। ध्यान रहे कि आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी हैं।

हाई कोर्ट को नए सिरे से जांच करना चाहिए- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को नए सिरे से जांच करना चाहिए कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ द्वारा आज ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच चल रही है, सुनवाई शुरू नहीं हुई है, हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, इसे अलग रखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है औऱ हाई कोर्ट ने अतर्कसंगत तथ्यों पर विचार किया और आरोपी को जमानत देने में गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी आशीष को जमानत
ध्यान रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 10 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, इससे पहले वह करीब 4 महीने तक हिरासत में रहा था। किसानों ने आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का विरोध किया था, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया था
गौरतलब है कि किसानों का एक समूह भाजपा के नेता व उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 को प्रदर्शन कर रहा था और तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था, इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं और 1 चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला और इस हिंसा में 1 स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

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