केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने आज 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
आशीष को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया
कोर्ट ने आज 11 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, हालांकि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को पुलिस को रिमांड देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। ध्यान रहे कि यूपी पुलिस के एसआईटी ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को कल यानि 10 अक्टूबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए यूपी पुलिस ने कोर्ट में कस्टिडी बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई।
आशीष के वकील ने पूछा क्यों चाहिए SIT को कस्टडी
आज सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील अवधेश ने कोर्ट में पुलिस से कहा कि अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए, आशीष मिश्रा जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं, फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया। वकील अवधेश ने कहा कि एसआईटी बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए वो आशीष मिश्रा को कहां ले जाना चाहती है।
कोर्ट ने रिमांड अवधि में लगाई कुछ शर्तें
आशीष मिश्रा का बचाव करते हुए वकील अवधेश ने कहा कि आपने हमें 40 सवालों की प्रश्नावली दी थी, लेकिन आपने हजारों सवाल किए अब पूछने के लिए क्या बाकी रह गया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी है। कोर्ट ने रिमांड अवधि में कुछ शर्तें भी लगाई हैं, शर्त यह है कि आशीष मिश्रा का मेडिकल कराया जाएगा, पूछताछ के दौरान उसे प्रतिड़ित नहीं किया जाएगा और इस दौरान उसके वकील मौजूद रहेंगे।
आशीष को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया था
इससे पहले आशीष मिश्रा की कल 10 अक्टूबर की देर रात मेडिकल जांच कराई गई थी और आधी रात के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया था।