बिहार में गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में आज कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने जहरीली शराब मामले में चार महिला समेत 13 दोषियों को सजा सुनाई है।
9 दोषियों को फांसी व 4 को उम्र कैद की सजा
गोपालगंज के खजूरबानी जहरीली शराब कांड में आज 5 मार्च को 5 साल बाद कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने जहरीली शराब मामले में 13 दोषियों को सजा सुनाई है, इन दोषियों में से 9 पुरुष दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 4 महिला दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने दी है। उत्पाद स्पेशल कोर्ट सह एडीजे-2 लव कुश कुमार की अदालत ने आरोपियों को यह सजा सुनाई है।
जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि साल 2016 में 15-16 अगस्त को गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों के आंखों की रौशनी भी चली गई थी, इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। फांसी की सजा पानेवालों में नगर थाने के खजूरबानी के रहनेवाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी शामिल हैं, जबकि उम्रकैद की सजा पाने वाली महिलाओं में लालझरी देवी, कैलासो देवी, रीता देवी और इंदू देवी शामिल हैं। इस जहरीली शराब कांड में कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।
सभी 13 दोषियों को भेजा गया जेल
अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 13 दोषियों को गोपालगंज के चनावे जेल भेज दिया गया। ध्यान रहे कि बिहार में यह पहली बार है, जब शराब बरामदगी के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई हो। इस संबंध में उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट को उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनाई गई है।