हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने शराब पीने व खरीदने की उम्र को घटा दिया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में 21 साल के युवा भी शराब खरीद व पी सकेंगे।
हरियाणा में शराब पीने की लीगल उम्र अब 21 साल
हरियाणा सरकार ने शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने अब राज्य में शराब पीने व खरीदने की उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया है। हरियाणा विधानसभा ने 22 दिसंबर को ‘हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021’ पारित किया है, इस विधेयक के मुताबिक, राज्य में अब शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम उम्र (Liquor Sale Purchase and Conusme Age) 21 साल हो गई है। ध्यान रहे कि इससे पहले हरियाणा में 25 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति न तो शराब खरीद सकता था और न ही शराब पी सकता था।
दिल्ली सरकार ने भी उम्र में किया था बदलाव
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम (Excise Act) में शामिल किया गया था, लोग अब अधिक शिक्षित हैं ऐसे में युवा वर्ग भी जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में सही फैसला ले सकते हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी शराब पीने और खरीदने की उम्र को कम कर दिया था, दिल्ली में भी शराब खरीदने व पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 की गई थी।
7 राज्य में है शराब पीने की लीगल उम्र 18 साल
कैंटर और एनएफएक्स (NFX) की स्टडी के मुताबिक, शराब पीने वाले 46 फीसदी लोग शराब पीने के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम उम्र 21 साल और इससे ज्यादा तय करने के पक्ष में रहे हैं। कई राज्यों में शराब पीने की लीगल उम्र महज 18 साल ही है, देश में ऐसे 7 प्रदेश हैं, ये राज्य हैं- गोवा, राजस्था न, सिक्किम, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार।