CM हेमंत सोरेन को झारखंड HC से मिली बड़ी राहत, ED से जुड़े केस में निजी तौर पर पेशी से मिली छूट

झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी समन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेशी से छूट दे दी है। दरअसल, इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने पेशी का आदेश दिया था।

सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट
झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को तय की गई है। दरअसल, एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका 25 नवंबर 2024 को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर 2024 को पेश होने का आदेश दिया था।

MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने याचिका खारिज की थी
आपको बता दें कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की।

हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे
ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था, इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र 2 समन पर वह उपस्थित हुए, यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है।

हेमंत सोरेन ने दाखिल की थी याचिका
सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च 2024 को संज्ञान लिया था, बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई 2024 को याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो शिकायतवाद दायर किया गया है, उसमें सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए।

बड़गाईं अंचल क्षेत्र में जमीन घोटाले का है मामला
ध्यान रहे कि रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था, इसके बाद वर्ष 2023 में उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर और वर्ष 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे। 10वें समन पर उनसे 31 जनवरी 2024 को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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