केंद्र सरकार ने फिर बढ़ाई आईटीआर दाखिल करने तथा पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख !

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवाइज्ड तथा ओरिजिनल रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 तथा आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है।

आईटीआर दाखिल करने तथा पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार ने 24 जून को करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवाइज्ड तथा ओरिजिनल रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 तथा आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समय-सीमा को भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है। सीबीडीटी यानि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर अनुपालन की विभिन्न समय-सीमाओं को और आगे बढ़ाकर करदाताओं को और राहत देने की पहल करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए (आकलन वर्ष 2019-20) ओरिजिनल रिटर्न के साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया।

सीबीडीटी ने निवेश के लिए समय भी एक महीने के लिए बढ़ाई

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिए वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई, 2020 कर दिया है। इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) तथा 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई, 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019-20 में कर छूट का दावा पा सकता है।

देरी से कर भुगतान पर ब्याज की दर को 12 से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया था

ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 में कोरोना वायरस महामारी के की वजह से टैक्सेशन तथा अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में छूट) अध्यादेश, 2020 के तहत आयकर कानून के विभिन्न अनुपालनों की समय-सीमा को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया था। हालांकि, इसके साथ ही करों, शुल्कों का देरी से भुगतान करने पर 9 प्रतिशत की घटी दर से ब्याज वसूले जाने की अध्यादेश में उल्लेखित सुविधा 30 जून, 2020 के बाद किए जाने वाले भुगतान पर लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर देरी से कर भुगतान पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया था।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 30 नवंबर तक

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को 30 नवंबर, 2020 तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है, इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई, 2020 अथवा 31 अक्टूबर, 2020 तक भरी जानी थी, उन्हें अब 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर ऑडिट रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को भी 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

 

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