आईआरसीटीसी (IRCTC) घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई की स्पेशल अदालत से आज बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की जमानत को बरकरार रखा है। दरअसल, तेजस्वी यादव इस मामले में जमानत पर हैं। तेजस्वी यादव को राहत देने के साथ-साथ दिल्ली की स्पेशल अदालत ने सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है।
तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार
आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में तेजस्वी यादव की आज 18 अक्टूबर 2022 को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव की जमानत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने जमानत को बरकरार रखते हुए कहा कि हम बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से तेजस्वी यादव को फटकार भी लगाई गई,।कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि वे एक संवैधानिक ओहदे पर हैं इसलिए सही शब्दों का इस्तेमाल सोच-समझ कर करें, कोर्ट ने तेजस्वी यादव से सख्त लहजे नें कहा है कि वो आगे से ऐसे बयानात बिल्कुल न दें, उपमुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे शब्द उन्हें शोभा नहीं देते।
हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था- तेज प्रताप
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके बड़े भाई व बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने यह हम लोगों को कोर्ट और भगवान पर भरोसा था, हमें उम्मीद थी कि हमें कोर्ट से राहत मिलेगी, भगवान देख रहा कि कौन सही है और कौन गलत है, भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी शुरू से लगी है, तेजस्वी यादव ने जो जिम्मेवारी ली है, उसको वो अच्छे से निभा रहे हैं, कोर्ट के इस फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं।
मनोज झा ने बताया कोर्ट ने क्या कहा
वहीं इस फैसले पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी इस मामले पर बेहद खुशी जताते हुए कहा कि सीबीआई ने बेल कैंसिल की पिटिशन दी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, ये बेहद खुशी का क्षण है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तेजस्वी यादव से कहा कि आप अपने बयानों पर ध्यान दें, आप डिप्टी सीएम की पोस्ट पर हैं, आपके कहे शब्दों को कोई भी गलत मायने लगाकर परोस सकता है, अपने दिए गए बयानों पर गौर करें, इस तरह के बयान न दोहराएं।
तेजस्वी ने दी थी सीबीआई को धमकी
ध्यान रहे कि तेजस्वी यादव ने बीते महीने सीबीआई को लेकर कई बातें बोली थी, उन पर गुस्सा उतारा था, उन्होंने कहा था कि सीबीआई गरीबों को परेशान करती है, जबरदस्ती की रेड करती, इसके साथ ही उन्होंने सीबीआई को देख लेने की धमकी भी दी थी, इन्हीं बातों पर कोर्ट ने उनको फटकार लगाई।