इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का गायों की हालत पर बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 1 सितंबर को गायों की हालत को लेकर आज एक बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुझाव के मुताबिक, केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब गायों का कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा, गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराएं।
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए- HC
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज गौ हत्या के आरोपी जावेद की जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, देशवासी गाय का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा भी करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह सुझाव काउ स्लाटर एक्ट के तहत आरोपी जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सुझाव केंद्र सरकार को दिए।
गौ हत्या के आरोपी जावेद का जमानत याचिका रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जानते हैं जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है, तो देश कमजोर हो जाता है। जस्टिस शेखर यादव की बेंच ने गौ हत्या के आरोपी जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक ने गाय की चोरी करने के बाद उसे मार डाला था, उसका सिर काट दिया था और उसका मांस भी उसके साथ रखा था, यह उसका पहला अपराध नहीं है, इससे पहले उसने कई गौ हत्या की थी, जिसने समाज के सौहार्द्र को बिगाड़ दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी जमानत पर रिहा हुआ तो वह फिर से अपराध करेगा, जिससे माहौल भी खराब होगा।