इलाहाबाद HC ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश

वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पांच कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल, 2021 तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है, हाई कोर्ट का यह आदेश इन 5 शहरों में आज रात से ही प्रभावी हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को भी कहा है।

स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर कार्यवाही
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया है, 26 अप्रैल को 11 बजे इस मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर गोरखपुर शहरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश
– 1. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
– – 2. किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर 3 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक कि टोल आदि पर खाने के छोटे सेंटर भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
– 3. सभी शिक्षण संस्थान चाहे वो सरकारी हों या अर्ध सरकारी टीचर्स और कर्मचारियों के लिए भी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे, यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है।
– 4. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी तरह के सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं होगी, हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के डीएम से परमीशन ले सकते हैं। शादी समारोह में 25 लोगों से ज्यादा को इजाजत नहीं होगी। डीएम अपने स्तर पर कोरोना की रोकथाम को लेकर किए गए उपायों पर विचार करने के बाद ही फैसला लें।
– 5. किसी भी तरह की सार्वजनिक या धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक न किया जाए। सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रखने के लिए निर्देशित किया जाता है।
– 6. फल और सब्जी, दूध और ब्रेड विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक ही सड़कों पर सामान बेच सकेंगे।
– 7. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर/देहात और गोरखपुर जिलों में दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी अखबार में हर दिन कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी दी जाए।
– 8. सड़कों पर सभी तरह की सार्वजनिक आवाजाही रोकी जाए, केवल मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी जरुरत के लिए ही आवाजाही की अनुमति दी जाए।
– 9. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने के निर्देश दिए हैं।
– 10. हाई कोर्ट ने आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इन निर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम को भेजने का निर्देश दिया है।

Load More Related Articles
Load More By RN Prasad
Load More In देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ईरान का इजरायल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला, 1 घंटे में 200 मिसाइलें दागी, ईरानी राष्ट्रपति ने कहा- यह इजराइली हमले का जवाब, नेतन्याहू ने कहा- इसकी भारी कीमत चुकानी होगी

ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया, ईरान ने इजराइल पर 1 घंटे म…