दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानि 17 सितंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, प्रसार भारती, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानि एनबीए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा है तथा जवाब मांगा है। यह नोटिस हाई कोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका के बाद दी है, जिसमें उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है।
रिया ने ड्रग्स मामले में रकुल का नाम लिया
दरअसल, मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जांच के दौरान बॉलीवुड के ड्रग्स लेने वालों में रकुल प्रीत का भी नाम लिया है। रकुल प्रीत ने याचिका दायर की है कि मीडिया चैनल अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। ध्यान रहे कि अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीन एजेंसियां रिया चक्रवर्ती की भूमिका की जांच कर रही हैं।
याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनसीबी जब रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स के मामले में पूछताछ कर रही थी तब उन्होंने रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम ड्रग्स लेने वालों के रूप में लिया था। रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने अधिकारियों से कहा कि वे अभिनेत्री रकुल प्रीत की याचिका को अभिवेदन मानें और सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर से पहले इस पर फैसला लें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि रिया चक्रवर्ती से जुड़े मामले में अभिनेत्री रकुल प्रीत से संबंधित खबरों में मीडिया संयम बरतेगा।
मीडिया अपनी खबरों में संयम बरतेंगे- हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने आशा जताई कि याचिकाकर्ता से संबंधित खबरें बनाते वक्त मीडिया प्रतिष्ठान अपनी खबरों में संयम बरतेंगे, केबल टीवी नियमों, प्रोग्राम कोड तथा अन्य गाइडलाइंस का पालन करेंगे। ध्यान रहे कि रकुल प्रीत सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती अपना वह बयान वापस ले चुकी है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर याचिकाकर्ता का नाम लिया था, उसके बावजूद मीडिया में आ रही खबरों में उन्हें इस मामले से जोड़ा जा रहा है। रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है।