बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने आज 17 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। कंगना रनौत पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप है, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप
दरअसल, मोहम्मद साहिल अशरफ अली सैय्यद नाम के एक शख्स ने कंगना के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अर्जी लगाते हुए कहा था कि कंगना रनौत अपने ट्विट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं। मोहम्मद साहिल का कहना है कि कंगना रनौत दोनों समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में कंगना रनौत पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप हैं, जिसके चलते बांद्रा कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
कंगना की गिरफ्तारी भी हो सकती है
मोहम्मद साहिल ने बांद्रा कोर्ट में कंगना रनौत के काफी सारे ट्विट भी रखे थे। सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तरह कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना से पूछताछ होगी और अगर कंगना के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ध्यान रहे कि कंगना रनौत हमेशा अपने ट्विट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, अपने ट्विट के चलते कंगना अक्सर विवादों में रहती हैं।