
मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने आज क्रूज शिप पार्टी में ड्रग्स के मामले को लेकर फंसे बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं दी, इसके बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की।
एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आर्यन खान की जमानत नामंजूर
मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आज 20 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत नामंजूर किए जाने के बाद अब उनके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। जमानत के लिए यह नई अर्जी दाखिल होने के बाद जस्टिस नितिन सांब्रे ने आज के लिए कोर्ट के कामकाज को स्थगित कर दिया, अब आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल यानि 21 अक्टूबर को सुबह साढ़े 9 बजे सुनवाई होने की संभावना है।
आर्यन खान अभी मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं
ध्यान रहे कि 13 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट के जज जस्टिस वीवी पाटिल ने 20 अक्टूबर को फैसला सुनाने की बात कही थी, इसी के तहत आज उनकी जमानत अर्जी पर फैसला आया और उनकी जमानत नामंजूर कर दी गई। फिलहाल आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं।
अरबाज मर्चंट और मुनमुन धमीचा की बेल भी नामंजूर
आज आर्यन खान समेत उनके सह आरोपी अरबाज मर्चंट और मुनमुन धमीचा की बेल भी नामंजूर कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दो शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। समीर वानखेड़े ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ‘सत्यमेव जयते।’ एनसीबी ने आगे भी न्यायालय में इंसाफ होने की बात कही है और कोर्ट पर अपना पूरा भरोसा जताया है।
एनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन खान को पकड़ा था
गौरतलब है कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 अक्टूबर को आर्यन खान को 7 अन्य लोगों के साथ पकड़ा था, इसके बाद 12 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद उन्हें किला कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने उन्हें एनसीबी कस्टडी में भेजा। एनसीबी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 8 अक्टूबर से वे मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं।