केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी किया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक-3 के लिए आज गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक, कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इस नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा यानि रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, जबकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे।
योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति
कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद से केंद्र सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी यानि मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी।
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा
अनलॉक-3 के गाइडलाइंस के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। अनलॉक-3 में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे, यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है, मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य सरकार करेगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन, घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी तथा भारतीय समुद्री नाविकों का आना-जाना इस संबंध में जारी किए जा चुके मानकों के तहत नियंत्रित रहेगा। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य सरकार करेगा, स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह की पाबंदियां लागू कर सकते हैं।
आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम को बनाकर रखना होगा, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, उन्हें अति आवश्यक परिस्थितियों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। स्वतंत्रता दिवस पर ऐट होम समारोहों को सामाजिक दूरी के नियम के साथ अनुमति होगी, इनमें मास्क पहनने जैसे अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे।