चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाई कोर्ट बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है।

झारखंड हाई कोर्ट ने दी लालू यादव को जमानत
लालू प्रसाद यादव को आज 22 अप्रैल 2022 को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में जमानत दी गई है। लालू प्रसाद को इस मामले में 21 फरवरी 2022 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लालू प्रसाद की तरफ से डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई था। लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लालू प्रसाद को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष विमान से दिल्ली स्थित एम्स लाया गया, जहां उन्हें आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था, रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर उन्हें दिल्ली लाया गया था।

लालू प्रसाद को अब सभी मामलों में जमानत मिल गई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार की। ध्यान रहे कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्मना लगाया था। इसके साथ ही लालू प्रसाद को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है।

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